धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता: केरल हाई कोर्ट ने नियम बनाने का दिया निर्देश
(जी.एन.एस) ता. 13 कोच्चि केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक ऐसे अथॉरिटी का गठन करने के लिए नियम बनाए जो लोगों के इस्लाम धर्म अपनाने को अपनी स्वीकृति दे। न्यायाधीश सीटी रविकुमार और एएम बाबू की खंडपीठ ने मुवत्तपुझा के रहने वाले 50 वर्षीय तदेवूस उर्फ अबू तालिब के वकील सुनील नायर की ओर से दायर याचिका पर दिया। ईसाई से इस्लाम धर्म