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नर्मदा प्राकट्योत्‍सव पर कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखने, मेला स्थल नो व्हीकल जोन घोषित

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जबलपुर, 3 फरवरी।  नर्मदा प्राकट्‌योत्सव के दौरान संपूर्ण मेला स्‍थल पर शांति, सुरक्षा और कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखने अपर जिला मजिस्‍ट्रेट सुश्री मिशा सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया है। प्रतिबंधात्‍मक आदेश तत्‍काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। ज्ञात हो कि नर्मदा प्राकट्योत्‍सव के लिए प्रशासन ‌द्वारा झण्डा चौक से ग्वारीघाट, उमाघाट, दरोगाघाट, खारीघाट, जिलहरीघाट एवं सिद्धघाट को
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