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नशा तस्करी के जुर्म में 2 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई कैद व जुर्माने की सजा

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(जी.एन.एस) ता. 07नाहनविशेष न्यायाधीश द्वितीय सिरमौर डाॅ. अबीरा बासु की अदालत ने 2 मुजरिमों रमेश चंद पुत्र सबला राम व अनिल कुमार पुत्र तुलसी राम निवासी सतौन तहसील पांवटा साहिब को एनडीपीएस एक्ट के तहत 7-7 साल की साधारण कैद व 50-50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भुगताने की सूरत में मुजरिमों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी संजय पंडित
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