नाबालिगा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले 4 आरोपियों को 20-20 साल की कैद
(जी.एन.एस) ता. 02 मोगा जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज अंजना की अदालत ने 4 वर्ष पहले नाबालिगा को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोप में थाना धर्मकोट पुलिस द्वारा नामजद 4 आरोपियों बिंद्र सिंह, सर्बजीत सिंह साबी, बलविंद्र सिंह व मन्ना सिंह को दोषी करार देते हुए उन्हें 20-20 साल की सजा व 65-65 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी अवतार