नाबालिग द्वारा बच्ची जन्म देने के मामले की आगे की सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के बाद लड़की को जन्म देने वाली 10 वर्षीय बच्ची को मुआवजा देने की मांग संबंधी एक याचिका पर शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा। पीड़िता ने गुरुवार को एक लड़की को जन्म दिया था। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा। जयसिंह ने पीड़िता के लिए 10 लाख रुपये