नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल का कारावास
(जी.एन.एस) ता 15 देहरादून विकासनगर से बालिका को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) रमा पांडेय की अदालत ने सात साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को पुलिस ने दिसंबर 2014 में पानीपत (हरियाणा) से गिरफ्तार कर बालिका को बरामद किया था। दोषी तभी से जेल में बंद है। विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने अदालत को बताया कि