निरंकारी भवन में ग्रेनेड फैंकने के आरोपी को हाईकोर्ट का जमानत देने से इंकार
(जी.एन.एस) ता. 27 चंडीगढ़ अमृतसर के निरंकारी सत्संग भवन में ग्रेनेड से हमला करने वाले आरोपी विक्रमजीत सिंह को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। विक्रमजीत सिंह ने पुलिस द्वारा समय रहते चालान पेश नहीं कर पाने को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चालान में देरी होने को जमानत का आधार