पंजाब मंत्रिमंडल ने प्रिजन एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी
Share this article (जी.एन.एस) ता. 25चंडीगढ़/जालंधरअब जेल में होने वाले जुर्म पर शिकंजा कसेगा। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेहद पुराने प्रिजन एक्ट 1894 में संशोधन करने का फैसला किया है। इससे राज्य की जेलों में कैदियों द्वारा किए जाने वाले दंगा-फसाद, जेल से भागना और जेल अनुशासन व नियमों का उल्लंघन करने जैसे अपराधों के लिए सख्त सजाएं देकर जुर्म को काबू किया जा सकेगा और राज्य की जेलों की सुरक्षा