पटना HC ने DGP को दिया आदेश- आठ सप्ताह के भीतर भरे जाएं सिपाहियों के रिक्त पद
(जी.एन.एस) ता. 26 पटना 2009 के विज्ञापन के तहत सिपाहियों के रिक्त पदों को लेकर पटना हाईकोर्ट सख्त दिखाई दे रही है। कोर्ट ने डीजीपी को आदेश देते हुए कहा कि सिपाहियों के रिक्त पदों पर आठ सप्ताह के भीतर बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने डीजीपी को तय समय सीमा के भीतर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का