पत्नी को जिंदा जलाकर हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास
उदयपुर। अपर सेशन न्यायाधीश, सलूंबर ने बुधवार को पत्नी को जिंदा जलाकर उसकी हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास और 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सुथारवाड़ा, सलूंबर निवासी आरोपी पति अजबलाल पुत्र किशनलाल सोनी शंकालु प्रवृति का था, हर समय पत्नी पर शंका करता था और उसे मारपीट कर प्रताड़ित करता था। सजा सुनाते हुए न्यायाधीश राकेश रामावत ने आदेश में लिखा कि आरोपी ने पति-पत्नी