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पदोन्नति कोटा नीति को फिर से निर्धारित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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Share this article (जी.एन.एस) ता. 15नई दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए एक नीति फिर से निर्धारित करने से इनकार कर दिया और जोर दिया कि एम. नागराज (2006) और जरनैल सिंह (2018) जैसे निर्णयों में आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दों को सुलझाया गया है। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,
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