Home पंजाब/हरियाण पराली जलाने में कोई क़ानून भंग नहीं होता: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पराली जलाने में कोई क़ानून भंग नहीं होता: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

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(जी.एन.एस) ता. 26 चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों का सरकार की ओर से चालान काटे जाने पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार यह बताए इन किसानों पर किस कानून के तहत एफआइआर दर्ज की गई। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। भाकियू ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने अब तक
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