परिवहन मंत्रालय ने जारी की अडवाइजरी, पुलिस नहीं लेगी वाहन के दस्तावेज
(जी.एन.एस) ता. 10 नई दिल्ली अब आपको ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे दस्तावेजों को ऑरिजिनल कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए आपके मोबाइल में मौजूद दस्तावेजों की ई-कॉपी ही काफी है। केंद्र ने राज्यों के परिवहन विभागों और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया है कि वे वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेजों की ऑरिजिनल कॉपी न लें। आईटी ऐक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए परिवहन मंत्रालय ने