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परीक्षा पास करने के बावजूद इंजीनियर को नहीं दी नौकरी, HC ने BPSC पर लगाया 5 लाख का जुर्माना

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(जी.एन.एस) ता. 14 पटना प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के बाद भी इंजीनियर को नौकरी न दिए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग एवं राज्य सरकार को इंजीनियर को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आवेदक संजीव कुमार के वकील योगेंद्र प्रसाद सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि 2016 में लोक सेवा आयोग
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