पाक सीनेट में बिल पास, मातृत्व-पितृत्व अवकाश को दी अनुमति
(जी.एन.एस) ता.28 इस्लामाबाद पाकिस्तानी सीनेट ने मातृत्व-पितृत्व अवकाश की अनुमति देने वाला बिल पास कर दिया है। यह बिल नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य रूप से लागू होगा। इस कानून की मदद से यह अनिवार्य होगा कि वे कर्मचारियों को मातृत्व और पितृत्व अवकाश दें। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मातृत्व और पितृत्व अवकाश विधेयक 2018 के अनुसार, संघीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों में यह छुट्टी की नीति लागू