पानीपत में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
(जी.एन.एस) ता. 05 पानीपत पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीशनल सैशन जज सुखप्रीत सिंह की अदालत ने आरोपी कृष्ण निवासी सती कॉलोनी गांव काबड़ी पानीपत को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 3 साल की सजा अलग से भुगतनी पड़ेगी। वहीं गांव के व्यक्ति ने थाना मडलौड़ा पुलिस को अपनी पोत्री के लापता