पुलिस प्राइवेट गार्ड नहीं है: हाई कोर्ट
(जी.एन.एस) ता. 22 मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस एक प्राइवेट गार्ड नहीं है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह हरेक उस मामले की जांच करे जिसके तहत उसे पुलिस संरक्षण देना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर और न्यायाधीश एनएम जामदर ने कहा कि सरकार को हरेक मामले की विस्तृत जांच करनी चाहिए और जरुरत पड़ने पर ही पुलिस संरक्षण मुहैया कराना चाहिए।