Home देश युपी पेट्रोल पम्प को राहत देने से हाईकोर्ट ने किया साफ इनकार

पेट्रोल पम्प को राहत देने से हाईकोर्ट ने किया साफ इनकार

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जीएनएस,ता 26 फरवरी लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पेट्रोल पम्प मशीनों में चिप लगाकर घटतौली करने के मामले में अजय कुमार चैरसिया और अविनाश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आम जनता के साथ धोखाधड़ी के आरोपियों को जमानत देने से मना कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की खंडपीठ ने आरोपी अजय कुमार चैरसिया एवं अविनाश की जमानत अर्जी
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