पेरियार विवाद को लेकर मद्रास HC में रजनीकांत के खिलाफ याचिका, हुई खारिज
(जी.एन.एस) ता. 24 चेन्नई मद्रास उच्च न्यायालय ने तर्कवादी नेता ई वी रामास्वामी पेरियार के खिलाफ टिप्पणी को लेकर अभिनेता रजनीकांत के खिलाफ दायर याचिका याचिकाकर्ता द्वारा वापस लिए जाने के कारण शुक्रवार को इसे खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पी राजमणिकम द्रविड़र विदुतलाई कझगम नामक संगठन की याचिका पर सुनवाई की। सरकारी वकील ए नटराजन ने दलील दी कि याचिकाकर्ता उपलब्ध वैकल्पिक उपाय अपनाने के बगैर ही अदालत आया है।