प्राविधानों के अनुरूप दुकाने न होने पर होगा लाइसेन्स निरस्त: जय प्रताप सिंह
लखनऊ। प्रदेश में मदिरा की दुकाने जोकि लाइसेंस के प्राविधानों को पूरा नहीं करती हैं, उन दुकानों के लाइसेन्सकर्ता को 15 दिन का समय दिया गया है। समयावधि समाप्त होने के उपरान्त लाइसेंस के प्राविधानों को पूरा न करने के परिप्रेक्ष्य में दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। यह बाते प्रदेश के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने आज यहां आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहीं। उन्होंने