फिटनैस सर्टीफिकेट रिन्यूअल डिले फीस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
(जी.एन.एस) ता. 01 शिमला प्रदेश उच्च न्यायालय ने गाड़ियों के फिटनैस सर्टीफिकेट के रिन्यूअल में हुई देरी के लिए प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क वसूलने के आदेशों पर स्थगन आदेश पारित कर दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश वी. रामासुब्रमनियन व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने मांगल लैंड लूजरज को-आप्रेटिव सोसायटी द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किए। याचिका में प्रार्थी समिति का आरोप है