फ्लैट खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, अब नहीं होगी धोखाधड़ी
(जी.एन.एस) ता. 20 पटना राज्य सरकार ने प्रदेश में बिल्डरों के लिए रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) -2017 के तहत 30 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। मई से लागू अधिनियम के तहत अब न्यूनतम 500 वर्ग मीटर भूमि या 8 फ्लैट बनाने से लेकर बड़ी परियोजनाओं का प्राधिकार में पंजीकरण के बाद ही बिल्डर अपने प्रचार प्रसार कर सकेगा।महत्वपूर्ण यह है कि निजी घर बनाने