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बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है, विवाह कराया जाना प्रतिबन्धित है,

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अजय गुप्ता जीएनएस 29 ता. सोनभद्र-जिला प्रोबेषन अधिकारी रामनाथ राम ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी बालिका जिसने अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण न की हो एवं किसी भी बालक/युवा जिसने आयु 21 वर्ष पूर्ण न की हो, का विवाह कराया जाना प्रतिबन्धित है, बाल विवाह प्रतिषेक्ष अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है तथा बाल विवाह में प्रतिभागा करने वाले व्यक्तियों पर भी कानूनी
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