बिना विधानमंडल में रखे लोकायुक्त रिपोर्ट नहीं: आयोग
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने कहा है कि लोकायुक्त कार्यालय द्वारा राज्यपाल को प्रेषित वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट विधानमंडल में प्रस्तुत किये बिना किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान नहीं की जा सकती है, एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने लोकायुक्त कार्यालय से वर्ष 2010 से प्रेषित वार्षिक रिपोर्ट एवं विशेष रिपोर्ट की प्रति मांगी थी. लोकायुक्त कार्यालय ने बताया कि वर्ष 2010 से 2014 की वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध