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बिल्ली की हत्या में आरोपी को कोर्ट ने लगाया 9150 रुपये का जुर्माना

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(जी.एन.एस) ता. 09 मुंबई मुंबई की एक अदालत ने चेंबूर के एक 40 साल के शख्‍स को एक बिल्‍ली की निर्मम हत्‍या के आरोप में दोषी पाते हुए पशु क्रूरता रोक‍थाम अधिनियम के तहत उस पर 9,150 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने संजय गढ़े को मई 2018 में अपने घर के बाहर एक बिल्‍ली को स्‍क्रूड्राइवर से गोदकर मारने के आरोप में यह सजा सुनाई है। पिछले साल
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