बिहार के निवासियों को झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं: उच्च न्यायालय
(जी.एन.एस) ता. 25 रांची झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को व्यवस्था दी कि बिहार के स्थायी निवासियों को राज्य की नौकरी में किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने बहुमत से सोमवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। पीठ के 2 न्यायाधीशों ने एक मत से यह फैसला सुनाया है। वहीं पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति एचसी मिश्र ने