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बूथ कब्जा करने पर होगी तीन वर्ष तक की सजा

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Share this articleजबलपुर। लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र के निकट विच्छृंखल आचरण करता है तो उसे तीन महीने की और यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर कब्जा करता है तो उसे तीन वर्ष तक की कठोर सजा से दण्डित किया जा सकेगा । निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति मतदान के दिन मतदान में व्यवधान डालने और मतदान कर्मियों के कार्य
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