महिला को चढ़ाया गया HIV+ खून, HC ने कहा- तमिलनाडु सरकार दे 25 लाख मुआवजा
(जी.एन.एस) ता. 27 मदुरै मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वह सत्तूर कस्बे की महिला को मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपये दें जिसे भूल से एचआईवी पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया। जजों ने महिला को घर बनाने के लिए धनराशि मुहैया कराने और उसे तीन महीनों के भीतर स्थायी क्लास 4 रोजगार देने का भी आदेश दिया है। जस्टिस एन किरुबाकरन और एसएस सुंदर