मास्क आवश्यक सूची में शामिल, ज्यादा कीमत और कालाबजारी पर सरकार सख्त!
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 13 मार्च, 2020 को जारी अधिसूचना के द्वारा एन-95 मास्क को आवश्यक वस्तु के रूप में अधिसूचित किया है। इस प्रकार, आवश्यक वस्तु की जमाखोरी और कालाबाजारी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत एनपीपीए ने आवश्यक वस्तु की जमाखोरी व कालाबाजारी पर नियंत्रण रखने के लिए, 13 मार्च, 2020