मुकुल रॉय के खिलाफ कार्रवाई पर कलकत्ता HC ने लगाई रोक
(जी.एन.एस) ता.13कोलकाता धोखाधड़ी, फोन पर धमकी देने व प्रताड़ना से जुड़े एक मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को भाजपा नेता मुकुल रॉय को बड़ी राहत देते हुए कोलकाता पुलिस को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति तीर्थकर घोष की पीठ ने मुकुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में उन्हें 23 अप्रैल तक राहत दे दी और पुलिस को किसी तरह का