Home बिजनेस मोबाइल ऐप्लिकेशन के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी: RBI

मोबाइल ऐप्लिकेशन के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी: RBI

159
0
जी.एन.एस) ता. 07 मुंबई भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बॉम्‍बे हाई कोर्ट को बताया कि इसके प्रस्तावित मोबाइल ऐप्लिकेशन के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। यह ऐप नोटों की पहचान करने में दृष्टिबाधितों की मदद करेगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ को रिजर्व बैंक के अधिवक्ता वेंकटेश ढोंड ने बताया कि ऐप का बीटा संस्करण एक नवंबर को
Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field