याचिका ख़ारिज, 25 दिनों के अंदर T2 से शुरू करें ऑपरेशन: SC
(जी.एन.एस) ता. 24 नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 से इंडिगो की उड़ानें टर्मिनल-2 पर ट्रांसफर करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इंडिगो एयरलाइंस को अपनी उड़ाने 25 दिनों के अंदर टर्मिनल -2 से ऑपरेट करने को कहा है। हाई कोर्ट के आदेश