राजस्थान के दोनों डिप्टी CM का शपथ ग्रहण सही, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर वकील पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
जीएनएस न्यूज़जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रदेश में दो डिप्टी सीएम को अयोग्य ठहराने की मांग को खारिज कर दिया है। एक अधिवक्ता द्वारा दायर की गई इस याचिका में दो उपमुख्यमंत्रियों (Deputy CM) के शपथ ग्रहण को चुनौती दी गई थी। इस याचिका में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी (Diya Kumari) और प्रेम चंद बैरवा (Prem Chand Bairwa ) के शपथ को इस आधार पर अयोग्य ठहराने की मांग की