राजस्थान महामारी अधिनियम 2020: नगर निकाय के रेवेन्यू इंस्पेक्टर वसूल कर सकेंगे जुर्माना
जयपुर (G.N.S)। कोरोना महामारी एक्ट के नियमों के उल्लंघन पर सरकार और सख्त हो गई है। राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 लागू किया है। गृह विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार उपखंड अधिकारी,पुलिस के अलावा नगर निकाय के नगर निगम नगर परिषद और नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक अधिकारियों/रेवेन्यू इंस्पेक्टर तक को जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया गया है। सरकार ने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कुछ