रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट हुआ लागू, पड़ेगा असर
(जी.एन.एस) ता. 08 शिमला सरकार ने हिमाचल में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट (रेरा) लागू कर दिया है। हिमाचल के बिल्डर अब इस एक्ट के तहत ही रजिस्टर्ड होंगे। इसके लिए टीसीपी में एक अथॉरिटी बनेगी। हिमाचल में अब 500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन बेचने और भवन बनाने वाले लोग बिल्डर की श्रेणी में आएंगे। इसमें बिल्डरों से रजिस्टर्ड होने के लिए 2 रुपये से लेकर 15 रुपये प्रति