रिश्वत मामले में चिकित्सा बोर्ड के लिपिक को 3 वर्ष की सजा एवं दस हजार जुर्माना
Share this article (जी.एन.एस) ता. 23पटनाराजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में बिहार राज्य होमियो चिकित्सा बोर्ड के एक लिपिक को तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सतकर्ता (ट्रैप) के विशेष न्यायाधीश मनीष कुमार द्विवेदी ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित बिहार राज्य होमियो चिकित्सा बोर्ड के लिपिक यमुना राय को दोषी