रिश्वत लेने के मामले में सब इंस्पेक्टर को 6 साल की कैद
(जी.एन.एस) ता. 03 गुडग़ांव 2 पक्षों में समझौता कराने की ऐवज में पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा 50 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता की अदालत ने दोषी करार दिए गए आरोपी को सोमवार को 6 साल की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 6