रिहायशी भवन नियमित करवाने के लिए 10 से 20 लाख रुपये चुकाने पड़ेंगे
(जी.एन.एस) ता. 18 शिमला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मनमर्जी से भवन निर्माण करने वालों पर सख्त रुख अपनाया है। आदेश के अनुसार रिहायशी भवन नियमित करवाने के लिए 10 से 20 लाख रुपये तक चुकाने पड़ेंगे जबकि व्यावसायिक भवन के लिए 40 लाख रुपये देने होंगे। एनजीटी ने अवैध भवन मालिकों के सामने भारी जुर्माना राशि के साथ भवनों को नियमित करने का एक ही विकल्प रखा है। एक