Home देश युपी लम्बे समय तक चार्जशीट दाखिल न होने पर प्रमोशन रोकना गलत- हाईकोर्ट

लम्बे समय तक चार्जशीट दाखिल न होने पर प्रमोशन रोकना गलत- हाईकोर्ट

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(जीएनएस) प्रयागराज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर लम्बे समय तक चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है तो कर्मचारी का प्रमोशन रोकना गलत है। न्यायालय ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने में देरी कर्मचारी की वजह से नहीं है तो उसे तदर्थ प्रमोशन दे देना चाहिए।न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने बरेली में तैनात पुलिस कांसटेबिल मनोज कुमार सिंह की
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