Home देश महाराष्ट्र ललिता से बनना था ‘ललित’, कोर्ट से नहीं मिली छुट्टी

ललिता से बनना था ‘ललित’, कोर्ट से नहीं मिली छुट्टी

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(जी.एन.एस) ता. 01 मुंबई मुंबई उच्च न्यायालय ने 28 वर्षीय पुलिस कॉन्स्टेबल उस याचिका को नामंजूर कर दिया, जिसमें उन्होंने लिंग परिवर्तन के लिए छुट्टी मांगी थी। अदालत ने कहा कि वह अपनी फरियाद महाराष्ट्र प्रशासनिक ट्राइब्यूनल (मैट) के पास लेकर जाएं। याचिका में पुलिसकर्मी ने न्यायालय से आग्रह किया था कि वह महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दें कि उन्हें लिंग परिवर्तन कराने के लिए एक महीने
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