लिस्टेड कंपनियों को 30 दिनों बाद लोन डिफॉल्ट का करना होगा खुलासा: सेबी
(जी.एन.एस) ता. 21 मुंबई सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने कहा है कि लिस्टेड कंपनियां अगर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ब्याज या कर्ज की किस्त चुकाने में 30 दिनों से अधिक की देरी करती हैं तो उन्हें उसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को देनी होगी। सेबी ने बुधवार की बोर्ड मीटिंग में इस फैसले के साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS यानी अमीरों का इन्वेस्टमेंट प्रॉडक्ट) के नियम कड़े