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वीरभद्र सिंह आयकर मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

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Share this article(जी.एन.एस) ता 22 शिमला प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की वर्ष 2009-2010 की आयकर रिटर्न की पुन: असेसमेंट करने के इनकम टेक्स ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने वाली अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। अपीलकर्ता वीरभद्र सिंह ने इनकम टेक्स ट्रिब्यूनल के आठ दिसंबर 2016 को पारित आदेशों
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