शराब दुकानों का लाइसेंस रिन्यू करने का आदेश रद्द, 4 सप्ताह में लौटाने होंगे सिक्योरिटी राशि.
जीएनएस न्यूज़.जयपुर : राजस्थान हाई कोर्ट ने शराब दुकानदारों को बड़ी राहत दी है. आबकारी विभाग ने रिन्यू किए गए लाइसेंस को हाईकोट ने रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार शराब दुकानदारों के लाइसेंस जबरन रिन्यू नहीं कर सकती है. अगर दुकानदार लाइसेंस रिन्यू नहीं कराना चाहते हैं तो विभाग लाइसेंस रिन्यू का आदेश थोप नहीं सकता. हाई कोर्ट ने यह आबकारी विभाग