Home देश युपी शस्त्र लाइसेंसधारियों को यू.आई.एन. नम्बर लेने के निर्देश

शस्त्र लाइसेंसधारियों को यू.आई.एन. नम्बर लेने के निर्देश

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जीएनएस,25 जनवरी लखनऊ। गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 28 नवम्बर, 2017 द्वारा आयुध नियम, 2016 में संशोधन करते हुए आयुध नियम, 2016 के नियम-15 के उपनियम (2) व (4) के अनुसार अभिलेखों का इलेक्ट्रानिक विधान में अनुरक्षण एवं अनुज्ञप्तियों का समेकन के सम्बंध में कार्यवाही पूर्ण किए जाने की तिथि 01 अप्रैल, 2017 से बढ़ाकर 01 अप्रैल, 2018 कर दी गई है। सचिव, गृह विभाग, भगवान स्वरुप ने बताया
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