शिमला हाईकोर्ट ने शारीरिक शिक्षकों को 1 अक्तूबर, 2012 से संशोधित वेतनमान देने के आदेश दिए
(जी.एन.एस) ता.06 शिमला प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकों को 1 अक्तूबर, 2012 से संशोधित वेतनमान देने के आदेश पारित कर दिए। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वह 6 सप्ताह के भीतर शारीरिक शिक्षकों को संशोधित वेतनमान अदा करें। अदालत ने विभाग को आदेश दिए कि इन शिक्षकों को दिए जाने वाला संशोधित वेतन पैंशन निर्धारण के लिए भी गिना जाए।