Home देश बिहार सड़क दुर्घटना का FIR नहीं किया दर्ज, अब पुलिस को लगा दंड

सड़क दुर्घटना का FIR नहीं किया दर्ज, अब पुलिस को लगा दंड

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(जी.एन.एस) ता. 18 पटना बिहार मानवाधिकार आयोग ने गोपालगंज में हुई एक सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की पत्नी को ढाई लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया है। मुआवजा राशि का भुगतान बिहार पुलिस को करना होगा। दरअसल, आवेदिका ने बिहार मानवाधिकार आयोग से फरियाद की थी कि एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में उनके पति का निधन हो गया था। लेकिन इस संबंध में गोपालगंज पुलिस ने
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