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सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान/दुकानें सुबह 10 से सायं 8 बजे तक खुलने के आदेश जारी

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बूंदी (G.N.S)। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के संबंध में जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से बून्दी जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत 30 सितंबर तक निषेधाज्ञा प्रभावी है।   जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता ने संयुक्त व्यापार मण्डल बून्दी के प्रार्थना पत्र के क्रम में नगर परिषद क्षेत्र (पेरीफेरी क्षेत्र को छोड़कर) में स्थित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान/दुकानें सुबह 10
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