सरकार का स्पष्टीकरणः एम-परिवहन और DigiLocker ऐप में रखें गाड़ी के कागज
(जी.एन.एस) ता. 19 नई दिल्ली वाहन चालकों को अब ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन से संबंधित अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने सोमवार को संसद में जानकारी दी है कि अगर आप अपने वाहन के पंजीकरण, बीमा या अन्य दस्तावेजों को एम-परिवहन या डिजीलॉकर जैसे ऐप में रखते हैं तो यह पूरी तरह से वैध हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन