सर्वोच्च न्यायालय ने शर्तों के साथ दिया इच्छा मृत्यु की इजाजत!
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि एक व्यक्ति को ‘सम्मान के साथ मरने का अधिकार’ है और अगर व्यक्ति डॉक्टरों के अनुसार लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है तो वह पहले से जीवन रक्षक प्रणाली हटाने का प्रावधान कर अपनी मृत्यु की वसीयत (लिविंग विल) बना सकता है। लाइलाज बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को अग्रिम निर्देश या ‘लिविंग विल’ बनाने की इजाजत देते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की