सीतापुर:ग्रामीण क्षेत्रों में शर्तों के साथ संचालित की जा सकेंगी कुछ आवश्यक गतिविधियां
—–@जिला आपदा प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। —प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक संचालन की मिली अनुमति। ——कोरोना प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग एवं धारा 144 के प्राविधानों का कड़ाई के साथ पालन करना रहेगा अनिवार्य। सीतापुर- जिलाधिकारी श्री अखिलेश तिवारी ने अवगत कराया है कि जनपद के ऑरेंज जोन होने के कारण जिला आपदा प्रबन्ध समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि जनपद के ग्रामीण